रायगढ़ | 07 मार्च 2026 रायगढ़ जिला पुलिस अब असंवैधानिक तरीकों से रैली, प्रदर्शन और चक्काजाम करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। तमनार क्षेत्र के ग्राम सराईपाली में बिना प्रशासनिक अनुमति के मुख्य मार्ग बाधित करने के मामले में पुलिस ने नामजद अपराध दर्ज किया है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपनी मांगों के लिए आम जनता को परेशान करना कानूनन अपराध है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 6 मार्च 2026 को ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास कुछ ग्रामीणों ने सराईपाली-गेरवानी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इस चक्काजाम के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी तमनार और पूंजीपथरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर जाम खुलवाया।
बस चालक की शिकायत पर FIR दर्ज
रूपानाधाम स्टील प्लांट के एक बस चालक ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह कर्मचारियों को लेकर जा रहा था, तब प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सराईपाली निवासी पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, संदीप भोय उर्फ पप्पू और 10-15 अन्य लोगों के खिलाफ अपराध क्रमांक 31/2026 के तहत मामला दर्ज किया है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 191(2) के तहत केस दर्ज किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी बिना अनुमति लोक मार्ग बाधित करने वालों पर इसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
SSP शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने दोटूक शब्दों में कहा कि— “सभी नागरिकों को अपनी मांगें रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बिना अनुमति के रैली या चक्काजाम कर जनता को परेशान करना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे कृत्य करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।”
