PF Withdrawal: अब पीएफ का पैसा निकालना हुआ आसान, दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

नई दिल्ली/रायपुर: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) सिर्फ बचत नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त का साथी होता है. चाहे बीमारी हो, बच्चों की शादी हो या घर बनाना हो, अक्सर हमें पीएफ के पैसों की जरूरत पड़ती है. अच्छी खबर यह है कि अब आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बना दिया है. अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से मिनटों में पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण जानकारी (Key Highlights):

  • घर बैठे सुविधा: उमंग ऐप (UMANG App) या EPFO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा.
  • इमरजेंसी में राहत: मेडिकल, शादी या होम लोन चुकाने के लिए एडवांस पीएफ (Advance PF) निकाला जा सकता है.
  • जल्द निपटारा: ऑनलाइन क्लेम करने पर आमतौर पर 3 से 7 दिनों के भीतर पैसा खाते में आ जाता है.

पूरी खबर: कैसे निकालें ऑनलाइन पैसा? (Step-by-Step Process)

​अगर आप भी अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1. EPFO पोर्टल पर लॉग-इन करें:

सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाना होगा. यहां अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. कैप्चा कोड भरना न भूलें.

2. ऑनलाइन सर्विसेज (Online Services) चुनें:

लॉग-इन करने के बाद ऊपर मेनू में ‘Online Services’ का विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ को चुनें.

3. बैंक खाता वेरिफाई करें:

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी डीटेल्स होंगी. यहां आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर (जो पीएफ से लिंक है) के आखिरी 4 अंक डालकर ‘Verify’ करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद ‘Yes’ पर क्लिक करें और ‘Proceed for Online Claim’ चुनें.

4. कारण चुनें (Select Reason):

अब आपसे पूछा जाएगा कि आप पैसा क्यों निकालना चाहते हैं. ‘I want to apply for’ के सामने ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें. इसके बाद पैसे निकालने की वजह (जैसे- बीमारी, शादी, घर खरीदना आदि) और जितनी राशि चाहिए, वह भरें.

5. दस्तावेज और OTP:

अपने चेकबुक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. उस OTP को दर्ज करते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.

इन बातों का रखें खास ध्यान (Important Checklist):

खबर में पाठकों को यह भी बताएं कि ऑनलाइन क्लेम तभी हो सकता है जब:

  1. ​आपका UAN नंबर एक्टिवेट हो.
  2. ​आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो.
  3. ​आपकी KYC (आधार, पैन और बैंक खाता) पीएफ खाते से जुड़ी हो.

निष्कर्ष:

EPFO की यह डिजिटल पहल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. सही तरीके से फॉर्म भरने पर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे समय और भागदौड़ दोनों की बचत होती है.

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